Madhya Pradesh: कोरोना का फिर बढ़ा खतरा,  2 जिलों में नाईट कर्फ्यू , 1० जिलों में होली-गेर के आयोजन पर बैन

Madhya Pradesh: कोरोना का फिर बढ़ा खतरा, 2 जिलों में नाईट कर्फ्यू , 1० जिलों में होली-गेर के आयोजन पर बैन

 

महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब सरकार ने सख्ती कर दी है। भोपाल और इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने दोनों ही जिलों में नाईट कर्फ्यू  लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में दोनों ही शहर में बुधवार से नाईट कर्फ्यू  लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आगामी होली एवं रंगपंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे, जहां अधिक प्रकरण आए हैं।

1० जिलों में रात 1० बजे बंद होंगे बाजार:

 मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 1० जिलों में रात्रि 1० बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि भोपाल और इंदौर शहर में रात्रि 1०बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। समस्त गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा, केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। रात्रि 1० बजे से प्रात: 6 बजे तक अकारण आवागमन को रोकने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं। डॉ.राजौरा ने बताया कि जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी रात्रि 1० बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।


सौ से अधिक व्यक्तियों के आयोजन पर पूर्व अनुमति लेनी होगी


गृह विभाग द्बारा जारी आदेश में प्रदेश के 1० जिलों में होली, गेर और मेले इत्यादि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली के जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त जिलों में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 1०० से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा। डॉ. राजौरा ने 13 मार्च 2०21 को जारी निर्देश में संशोधन करते हुए बताया है कि लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, पृथक से क्वॉरेंटाइन सेंटर नहीं खोले जाएंगे।

 

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