
Rajasthan: कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 9 तक बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे
जयपुर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरु कर दिया है। इसके लिए रविवार को गृह विभाग ने 5 से 19 अप्रेल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी व पीजी की नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी कितु प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जाएंगे। स्विमिग पूल्स व जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
शादी-समारोह में 1०० से ज्यादा नहीं होंगे मेहमान:
विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 1०० से अधिक नहीं होगी। यदि कोई मैरिज गार्डन कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको प्रचलित विधियों के अंतर्गत सील कर दिया जाएगा।
संयुक्त दल करेगा कार्रवाई:
इस अवधि में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय का संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फ़ेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जा सके। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। राज्य में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्बारा आगंतुक यात्रियों की रेंडम जांच की जाएगी।
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