
Rajasthan: कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी गहलोत सरकार, पार्थिव देह परिवहन के लिए निशुल्क मिलेगी एम्बूलेंस
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प्रतीकात्मक तस्वीर |
जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना मृतकों की पार्थिव देह के परिवहन की निशुल्क व्यवस्था और अंतिम संस्कार का पूरा खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए माकूल कदमों के बाद भी होने वाली मृत्यु को देखते हुए समस्त जिला कलेक्टर, समस्त नगर निगम, समस्त नगरपरिषद् एवं जिला, उप जिला, सेटेलाइट चिकित्सालय वाली समस्त नगरपालिकाओं को निर्देश दिये है कि वे पूर्णसंवेदनशीलता के साथ पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार में परिवहन की नि:शुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं अन्तिम संस्कार स्थल पर भली-भांति सुनिश्चित की जाए, ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्बारा वहन किया जाएगा। जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्बारा किया जाएगा।
इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था हाल ही में नगरनिगम, जोधपुर (उत्तर) द्बारा प्रारम्भ की गई है। गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में पार्थिव देह का चिकित्सालय से श्मशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक सम्मान पूर्वक परिवहन सुनिश्चित किया जाए। परिजनों को पार्थिव देह को चिकित्सालय से शमशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक परिवहन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की नि:शुल्क व्यवस्था में कठिनाई हो तो सम्बन्धित जिला प्रशासन अथवा आरटीओ/डीटीओ के माध्यम से उक्त वाहन अधिग्रहण करवाकर, उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आम लोगों को एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की नि:शुल्कव्यवस्था की जानकारी हो सके, इसके लिए नगरीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन एवं आमलोगों की जानकारी में लाने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए।
एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की नि:शुल्क व्यवस्था स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय/स्थानीय निकाय में रहेगी तथा पार्थिवदेह के परिवहन के लिए सूचना प्राप्त होते ही, इसकार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टिकर, सम्बन्धित व्यक्ति के नम्बर व पता देकर, नियंत्रण कक्ष द्बारा पर्ची जारी कर, अविलम्ब रवाना की जाएगी एवं वापसी में रजिस्टर में वापस प्रविष्टि अंकित की जाएगी। कोविड़-19 जनित लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पूर्व की भांति ही अन्तिम संस्कार की समस्त व्यवस्था, स्थानीय निकाय द्बारा ही की जाएगी। समस्त व्यवस्थाएं सम्बन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय की ओर से की जाएगी। एम्बूलेन्स (पार्थिव देह परिवहन) की नि:शुल्क व्यवस्था पर होने वाला खर्च, अन्तिम संस्कार सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं ऐसे प्रकरणों में होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्बारा वहन किया जाएगा। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी। इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाए।
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