Jaipur Greater Municipal Corporation: आयुक्त से मारपीट मामला : जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षद निलंबित

Jaipur Greater Municipal Corporation: आयुक्त से मारपीट मामला : जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षद निलंबित

जयपुर, ग्रेटर नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुई मारपीट के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है राजस्थान में पहली बार है जब किसी महापौर को निलंबित किया गया है। महापौर के अलावा वार्ड 72 पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 पार्षद अजय सिंह चौहान और वार्ड 103 पार्षद शंकर शर्मा को भी निलंबित किया गया है। इन तीनों को आयुक्त के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की वजह से कार्रवाई की गई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी की ओर से महापौर व पार्षदों के निलम्बन के अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तथा राजकीय कार्य में बाधा कारित करने तथा उनकी उपस्थिति में व उनकी सहमति से पार्षदों की ओर से आयुक्त के साथ मारपीट, धक्का मुक्की, अभद्र भाषा का प्रयोग के साथ राजकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण की जांच में पूर्णतया दोषी माना है।

 राज्य सरकार की ओर से उनके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2००9 की धारा39(3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण उनके महापौर पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2००9 की धारा 39(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौम्या गुर्जर को महापौर व सदस्य वार्ड 87 नगर निगम ग्रेटर के पद से निलम्बित कर दिया। महापौर के साथ तीनों पार्षदों की भी न्यायिक जांच करवाई जाएगी।

 

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