
Rajasthan: अब कार में पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
जयपुर। राजस्थान में अब कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेशानुसार चालक के अलावा 8 से कम यात्री क्षमता वाले चौपहिया वाहनों में अगली सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ फ्रंट फेसिंग रियर सीटों पर बैठे सभी यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। आदेशों में सीट बेल्ट उनके लिए अनिवार्य है, जो फ्रंट फ़ेसिग सीट पर बैठते हैं। यानी बैठते समय यात्री का फ़ेस या दिशा आगे की तरफ हो। अक्सर बड़ी गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फ़ेसिग भी होती हैं। ऐसे पैसेंजर पर यह नियम लागू नहीं होगा। परिवहन आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने सभी आरटीओ व डीटीओ को नियमों की पालना करवाने व पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, वो कार में पिछली सीट पर बैठे थ्ो। उसके बाद से ही कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरुरत पर नयी चर्चा शुरू हो गई थी। खुद केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने इसे लेकर एलान किया है कि कार में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
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