
Rajasthan: कांवड़ यात्रा पर रोक, चातुर्मास और ईद -उल जुहा सहित सभी प्रकार धार्मिक आयोजनों में भीड़ पर पाबन्दी
जयपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस माह एवं आने वाले महीनों में कई धार्मिक त्यौहार एवं यात्राएं आयोजित होने की संभावना है। जिसके कारण सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ होने की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें राज्य में सभी धार्मिक आयोजनों पर वर्तमान में प्रतिबंध लगाया गया है।
1. श्रावण मास में राज्य में तथा राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्बारा कावड़ यात्राएं आयोजित की जाती है। जिन राज्यों से यह यात्राएं शुरू होती है जैसे उत्तराखण्ड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है। कावड़ यात्राओं में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी।
2. 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी।
3. जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'राजकीय मुड़िया पूनों मेला' जो आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक तहसील गोवर्धन में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश-विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा/परिक्रमा करने आते हैं। राजस्थान राज्य से भी कई श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होने जाते हैं। मथुरा प्रशासन की ओर से 2० से 24 जुलाई तक लगने वाले गोवर्धन क्षेत्र के परम्परागत राजकीय मुड़िया पूनों मेला के आयोजन को लोग स्वास्थ्य व जनहित के दृष्टिगत बाहर से आने वाली भीड़ को प्रतिबन्धित करते हुए मेले के आयोजन को निरस्त किया गया है।
4. जैन धर्म व अन्य कई धर्मावलम्बियों द्बारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन चार महीने तक चलता है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़-भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आमजन से यह अपील की जाती है कि पर्याप्त सावधानी एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हए जहां तक संभव हो घर पर रहकर ही परिवारजन के साथ पूजा-अर्चना, इबादत करें।
अन्य दिशा-निर्देश :
स्विमिग पूल्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक उद्यान प्रात: 5:०० बजे से सायं ०4:०० बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक ली जा चुकी है, उन्हें सायं ०4:०० बजे से सायं ०8:०० बजे तक की भी अनुमति होगी। यह आदेश 17 जुलाई शनिवार प्रात: 5:०० बजे से प्रभावी होगा। शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्बारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।
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