अगर आप घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवा रहें हैं, तो ये जानकारी जरूर पढे:

अगर आप घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवा रहें हैं, तो ये जानकारी जरूर पढे:

 

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्ज़ा मंत्रालय की ओर से घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने के लिए रूफटॉप सोलर योजना चलाई जा रही है जिसके तहत पहले 3 किलोवाट तक 4० % की अनुदान राशि और उसके बाद 3 से 1० किलोवाट के लिए 2० % तक की अनुदान राशि मंत्रालय द्बारा दी जा रही है। यह योजना स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों द्बारा क्रियान्वित की जा रही है।

मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियां व वेंडर्स स्वयं को मंत्रालय द्बारा प्राधिकृत वेंडर्स बताकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा रहे हैं। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्बारा किसी भी वेंडर को प्राधिकृत नहीं किया गया है यह योजना केवल राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों द्बारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों द्बारा निविदा प्रक्रिया द्बारा वेंडर्स का चयन कर सूचीबद्ध किया जाता है तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की दर निर्धारित की जाती है। लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है । रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक घरेलू उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध वेंडर्स द्बारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं इसके लिए उन्हें केवल निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से मंत्रालय द्बारा दी जाने वाली अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना है जिसकी प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। अनुदान की राशि वेंडर्स को मंत्रालय द्बारा विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से दी जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है कि मंत्रालय की योजना के तहत अनुदान पाने के लिए वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों द्बारा निर्धारित वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाएं।

निर्धारित वेंडर्स द्बारा लगाए जाने वाले सोलर पैनल एवं अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक एवं विनिर्देशों के अनुसार होंगे तथा इसमें वेंडर्स द्बारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल का रखरखाव भी शामिल है।

मंत्रालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कुछ वेंडर्स घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं जो कि गलत है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विद्युत वितरण कंपनियों द्बारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए है कि वे ऐसे वेंडर्स की पहचान कर दंडित करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 18००-18०-3333 डायल करें । 

 

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