
Rajasthan: शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बंद करने होंगे बाजार-दुकान, शाम 6 से सुबह 5 तक रहेगा नाईट कर्फ्यू
कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी
जयपुर। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब सभी शहरों में नाईट कर्फ्यू के समय को बढ़ाया गया है। राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। इसके लिए बाजारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 5 बजे बंद करना होगा। इस संबंध में गृह विभाग ने 16 से 3० अप्रेल तक के लिए नई गाईडलाइन जारी की है। नई गाईडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह या निजी कार्यक्रमों में अतिथियों की संख्या 5० से ज्यादा नहीं होगी। शैक्षणिक व कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेन्ट व क्लब 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में भी 5० प्रतिशत यात्री ही अनुमत होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, कफ्र्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिग-अनलोडिग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्बारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार 'वर्क फ्रॉम होम’ वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।
नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं:-
-राज्य में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 5० से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
-समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा।
-अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 2० से अधिक नहीं होगी।
-धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्बारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्बारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।
-फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में 'इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।
-सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 5० प्रतिशत तक ही रहेगी।
-राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
-1०० से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 5० प्रतिशत रहेगी तथा शेष 5० प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे।
-कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक।
-समस्त शैक्षणिक एवं कोचिग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी।
-दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
-गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 6० वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 1० वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
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